ब्रेकिंग
कोयला मजदूर सभा के महामंत्री नाथूलाल पाण्डेय को श्रमायुक्त का नोटिस, 15 दिनों में मांगा जवाब  कोयला गिराने की रंजिश में मारपीट करने वाले बदमाशों को जेल; नौकरी से भी निकाला गया। कोयला गिराने की रंजिश में मारपीट करने वाले बदमाशों को जेल; नौकरी से भी निकाला गया गेवरा क्षेत्र में HMS कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न: सिद्धार्थ गौतम ने दिया संगठन सर्वोपरि का संदेश, कहा—”जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं छोड़ूँगा पद” बड़ी खबर: कोल इंडिया के कर्मचारियों के खाते में आए ₹12,500, ड्रेस कोड लागू करने के लिए प्रबंधन ने जारी की भारी-भरकम राशि कोयला जगत में शोक की लहर: SECL के नवनियुक्त निदेशक अरुण कुमार त्यागी का सड़क हादसे में दुखद निधन
Home » छत्तीसगढ » बिलासपुर » नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी कृष्णा यादव कों 25 साल की कड़ी सजा।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी कृष्णा यादव कों 25 साल की कड़ी सजा।

(कालाहीरा न्यूज़)

कोरबा। स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा को घर छोड़ने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 25 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पीड़िता को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने इस मामले में मजबूत पैरवी की और आरोपी को कठोरतम सजा से दण्डित कराया।
घटना दिनाँक 28 अप्रैल 2024 को पीड़िता छात्रा स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रही थी। रास्ते में नगर निगम पार्किंग के पास शाम करीब 4:30-4:45 बजे के मध्य कृष्णा यादव पिता बुधराम 32 वर्ष, निवासी बरमपुर शांतिनगर कुसमुण्डा,हाल पता ग्राम तिलकेजा थाना उरगा ने घर छोड़ने का झांसा दिया। छात्रा को उसके पिता से पहचान का झांसा देकर अपने मोटर सायकिल में बिठाया और ग्राम बुंदेली के आगे जंगल में ले गया। छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद अपनी ही बाइक से पॉवर हाउस रोड नहर के पास छोड़ कर फरार हो गया। छात्रा ने घर पहुंचकर परिवार को घटना की जानकारी दी। पिता के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी कृष्णा के खिलाफ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 के अलावा बीएनएस की धारा 137(2) और 65 (1) के तहत जुर्म दर्ज किया गया।
आरोपी कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रेक) विशेष न्यायाधीश पॉस्को डॉ.ममता भोजवानी ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी कृष्णा यादव को धारा 65 (1) बीएनएस में 25 साल के सश्रम करावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 137 (2) बीएनएस में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर क्रमशः 2 व 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा

Kala Hira
Author: Kala Hira

[posts_like_dislike id=post_id]

RELATED LATEST NEWS

Top Headlines

कोयला मजदूर सभा के महामंत्री नाथूलाल पाण्डेय को श्रमायुक्त का नोटिस, 15 दिनों में मांगा जवाब 

(कालाहीरा न्यूज) रायपुर/मनेंद्रगढ़/गेवरा दीपका: कोयला मजदूर सभा के महामंत्री नाथूलाल पाण्डेय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त कार्यालय