रात 10 बजे के बाद और स्कूल,कॉलेज,न्यायालय व सरकारी परिसर में नही बजा पाएंगे डीजे।

(कालाहीरा न्यूज)

दीपका। दीपका थाना में आज नवपदस्थ तेज तर्रार थानेदार युवराज तिवारी ने नगर एवम आसपास के डी जे संचालकों की बैठक ली और उन्हें अवगत कराया कि बिना अनुमति के डी जे का संचालन नही किया जाएगा साथ ही रात 10 बजे के बाद अगर डी जे बजते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगीI

इसी तरह स्कूल कॉलेज,अस्पताल न्यायालय और अन्य सरकारी कार्यालय परिसर के सौ मीटर के दायरे में डी जे बजाना प्रतिबंधित किया गया है। आज के बैठक उपस्थित सभी डी जे संचालकों से इस आशय का एक सहमति पत्र भी भरवाया गया है।

Kala Hira
Author: Kala Hira

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