(कालाहीरा न्यूज )
कोरबा/दीपका कोरबा पुलिस ने गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों से बड़े पैमाने पर डीजल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड और जिलाबदर अपराधी नवीन कश्यप सहित तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मास्टरमाइंड नवीन कश्यप पिछले डेढ़ साल से जिला छोड़कर बाहर छिपा हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था।पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। इस तरह अब तक कुल 12 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।मुखबिर की सटीक सूचना पर जांजगीर में दबिशपुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सख्त निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक दर्री के कुशल मार्गदर्शन में दीपका पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी। इसी बीच 1 जून 2026 की रात को पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि डीजल चोरी गैंग का मास्टरमाइंड नवीन कश्यप जांजगीर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही दीपका पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जांजगीर में घेराबंदी कर मास्टरमाइंड नवीन कश्यप और उसके दो अन्य साथियों को दबोच लिया।वारदात में इस्तेमाल 2 स्कार्पियो जब्तपुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डीजल चोरी और परिवहन के काम में आने वाली दो चमचमाती स्कार्पियो गाड़ियां जब्त की हैं। जब्त वाहनों के नंबर इस प्रकार हैं:स्कार्पियो – CG 28 P 6555स्कार्पियो – CG 12 BU 6064बता दें कि पुलिस ने पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान इसी गिरोह के कब्जे से 2500 लीटर चोरी का डीजल भी बरामद किया था।गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइलपकड़े गए तीनों आरोपी बांकी मोंगरा और कुसमुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं:नवीन कश्यप (उम्र 34 वर्ष) – पिता स्व. राम दयाल कश्यप, निवासी बलगी शांतिनगर, बांकी मोंगरा (मुख्य मास्टरमाइंड, जिलाबदर व इनामी)।परमेश्वर सारथी (उम्र 28 वर्ष) – पिता जोहन लाल सारथी, निवासी बलगी शांतिनगर, बांकी मोंगरा।सब्बीर मेमन (उम्र 35 वर्ष) – पिता अयूब मेमन, निवासी गेवरा बस्ती, गांधी चौक, कुसमुंडा।कड़े कानून (BNS) के तहत केस दर्ज, भेजे गए जेलदीपका पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पूर्व में दर्ज अपराधों के तहत सख्त कार्रवाई की है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दर्ज मामलों का विवरण:अपराध क्रमांक 437/24: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111, 303(2) एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (E C Act)।अपराध क्रमांक 114/26: BNS की धारा 111, 329(2), 303(2), 338, 336(3), 340, 3(5)।फरार आरोपियों की तलाश जारीदीपका पुलिस के मुताबिक, खदानों से डीजल चोरी करने वाले इस नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीमें उनकी धरपकड़ के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खदान क्षेत्रों में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए आगे भी कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।




