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छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, अब देना पड़ेगा इतना टैक्स, जानिए नियम।

(कालाहीरा न्यूज़ )


छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पुरानी गाड़ियों की खरीद पर1 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। यह टैक्स सभी प्रकार की पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर लागू होग। बिना टैक्स दिए रि-रजिस्ट्रेशन और नाम ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

यह नया टैक्स नियम सभी प्रकार के दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लागू होगा। यानी अब बाइक, कार, ट्रक या किसी भी माल वाहन की खरीदी-बिक्री पर वाहन की कीमत के अनुसार टैक्स चुकाना होगा। इसके बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई वाहन 10 लाख रुपये का है तो उस पर 10 हजार रुपये टैक्स देना होगा, वहीं 20 लाख के वाहन पर 20 हजार रुपये की देनदारी होगी। यह नियम प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को महंगा बना देगा। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

मूल शोरूम कीमत पर लगेगी टैक्स

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री और नाम ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टैक्स अनिवार्य कर दिया है। यह टैक्स वाहन की मूल शोरूम कीमत पर लागू होगा, भले ही वाहन कितने भी साल पुराना क्यों न हो। विभाग के आनलाइन सिस्टम में यह प्राविधान अपडेट कर दिया गया है और अब टैक्स चुकाए बिना नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों में यह टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है।

“पुराने वाहनों के नामांतरण (नाम ट्रांसफर) पर एक प्रतिशत टैक्स अनिवार्य कर दिया है। यह टैक्स वाहन की मूल शोरूम कीमत पर लगेगा, चाहे वाहन कितने भी साल पुराना क्यों न हो। विभाग के आनलाइन सिस्टम में यह व्यवस्था अपडेट कर दी गई है।”

-डी.रविशंकर,अपर परिवहन आयुक्त

 

Kala Hira
Author: Kala Hira

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