Home » छत्तीसगढ » बिलासपुर » हाईकोर्ट का आदेश : कुत्ते का जूठा खिलाए जाने के पीड़ित 84 विद्यार्थियों को 25-25 हजार मुआवजा।

हाईकोर्ट का आदेश : कुत्ते का जूठा खिलाए जाने के पीड़ित 84 विद्यार्थियों को 25-25 हजार मुआवजा।

(कालाहीरा न्यूज) 

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरकारी स्कूल के छात्रों को कुत्तों का जूठा खाना परोसने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

यह मामला पलारी ब्लॉक के लच्छनपुर मिडिल स्कूल का है। यहां 28 जुलाई को रसोइयों द्वारा बनाए गए मध्यान्ह भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया था। इसके बावजूद प्रधानपाठक और रसोइए ने छात्रों को वही भोजन परोस दिया और मामले को छुपाने का प्रयास किया।

इस घटना में 84 छात्रों को एंटी रेबीज टीका लगवाना पड़ा। कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को दोषी पाया गया। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए प्रभावित बच्चों के हित में मुआवजा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Kala Hira
Author: Kala Hira

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