बिलासपुर। प्रदेश में इंटर सिटी और सिटी बसों के संचालन की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शासन से जवाब मांगा। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ने कार्ययोजना तैयार करने के लिए समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है।
स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट ने दायर किया है PIL
हाईकोर्ट ने प्रदेश में खस्ताहाल सिटी बसों और अंतर नगरीय बस सेवाओं की दुर्दशा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि जर्जर हो चुकी बसों की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। उस समय शासन की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार की पीएमई योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो दिसंबर से बिलासपुर सहित अन्य शहरों में चलेंगी।