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रायपुर के चार पुलिसकर्मियों को सात दिन तक बर्तन साफ करने और जूते पॉलिश करने की मिली सजा, जानिए वजह

रायपुर में बीते आठ जून को सिख समाज के ड्राइवर बहादुर सिंह से चार सिपाहियों ने बाल खींचकर मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के बाद सिख समाज ने इसकी निंदा की थी। गृहमंत्री और एसएसपी से भी शिकायत हुई थी।

( कालाहीरा न्यूज )

  • पुलिसकर्मियों ने सिख ड्राइवर की पगड़ी गिराकर की थी मारपीट।
  • सिख समाज ने घटना की निंदा कर गृहमंत्री से की थी शिकायत।
  • शिकायत के बाद SSP ने चारों पुलिसकर्मियों को किया था सस्‍पेंड।

रायपुर। सिख समाज के ड्राइवर की पगड़ी गिराने और मारपीट करने के मामले में पुलिसकर्मियों ने सिख समाज से मांगी माफी है। सिख समाज ने चारों सिपाहियों को सिख धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने की गलती स्वीकारने और सिपाहियों के स्वयं सजा भुगतने की पहल पर उन्हें सात दिन गुरुद्वारे में जूता-चप्पल की सेवा करने की सजा दी है।

रायपुर के थाना टिकरापारा अंतर्गत अंतरराज्यीय बस स्टैंड में विगत आठ जून को थाने के चार सिपाही चंद्रभान सिंह भदौरिया, सुरेंद्र सिंह सेंगर, रविंद्र सिंह राजपूत और दानेश्वर साहू ने एक सिख युवक की पगड़ी गिराकर, उसके बाल खींचकर मारपीट की थी।

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के बाद सिख समाज ने इसकी निंदा की थी। गृहमंत्री और एसएसपी से भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद एसएसपी ने दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था।लेकिन इससे सिख समाज संतुष्ट नहीं था।

इसके बाद मारपीट करने वाले सिपाहियों ने तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर गलती स्वीकार की और सिख समाज से भी क्षमा मांगी। स्टेशन रोड गुरुद्वारे के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा के अनुसार, सिपाहियों ने स्वयं सिख धर्म का अपमान करने के प्रायश्चित स्वरूप सात दिनों तक रोज रात 8 से 9 बजे के बीच गुरुद्वारे में जूता-चप्पल सेवा करने की बात कही।

रायपुर के थाना टिकरापारा के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्यीय बस स्टैंड में विगत 8 जून को थाने के चार सिपाहियों द्वारा एक सिख युवक की पगड़ी गिराकर, उसके बाल खींचकर मारपीट करने के मामले में पीड़ित युवक ने सिख समाज को अपने साथ हुए धार्मिक अपमान के बारे में जानकारी दी थी।

घटना के सीसीटीवी फुटेज में टिकरापारा थाने के सिपाहियों चंद्रभान सिंह भदोरिया, सुरेंद्र सिंह सेंगर, रविंद्र सिंह राजपूत और दानेश्वर साहू द्वारा बहादुर सिंह के साथ किए गए बदसलूकी को देखकर समाज ने इसकी निंदा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप कर चारों सिपाहियों पर धारा 295 ए के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।

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Author: Kala Hira

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