(कालाहीरा न्यूज)
कोरबा (छत्तीसगढ़): जिले के पाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरकीखुर्द में स्कूल भर्ती प्रक्रिया और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत की उपसरपंच एवं स्थायी शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश्वरी दिव्या ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर संबंधित प्रधान पाठकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, सिरकीखुर्द के शासकीय कन्या आश्रम तथा माध्यमिक शाला गांधीनगर में DMF मद से भृत्य (चपरासी) पदों पर भर्ती की जानी थी। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया की जानकारी समय पर सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे कई पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए।
शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप
भर्ती की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप:
उपसरपंच का कहना है कि भर्ती संबंधी सूचना न तो समय पर मुनादी के माध्यम से दी गई और न ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई। आरोप है कि अंतिम तिथि निकलने के बाद जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को आवेदन का अवसर नहीं मिल सका।
मध्यान्ह भोजन में जातिगत भेदभाव का आरोप:
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व माध्यमिक शाला सिरकीखुर्द में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली अनुसूचित जाति (सतनामी समाज) की एक महिला को जातिगत मानसिकता के कारण कार्य से हटा दिया गया। साथ ही प्रधान पाठक इंद्रपाल सिंह मरकाम पर मामले में उचित कार्रवाई न करने और पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है।
SMC बैठक में अनियमितता और अभद्र व्यवहार का आरोप:
30 जून 2026 को आयोजित स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की बैठक में नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, बैठक में भर्ती प्रक्रिया, बच्चों की पढ़ाई, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और ड्रेस वितरण जैसे विषयों पर जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यह भी आरोप है कि सवाल पूछने वाले व्यक्ति को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा गया तथा उपसरपंच, अन्य जनप्रतिनिधियों और महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया।
उपसरपंच की प्रमुख मांगें
श्रीमती कमलेश्वरी दिव्या ने जिला प्रशासन से मांग की है कि—
मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले प्रधान पाठकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
विवादित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित किए जाएं तथा आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके।
मध्यान्ह भोजन व्यवस्था और स्कूल समितियों में OBC, SC, ST एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को समान अवसर सुनिश्चित किया जाए।
नोट: शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके पास मामले से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।
पक्ष जानना शेष: इस मामले में संबंधित प्रधान पाठकों अथवा शिक्षा विभाग का पक्ष सामने नहीं आया है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अद्यतन किया जाएगा।




