(कालाहीरा न्यूज)
कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सराफा व्यवसायी गोपालराय सोनी की बेरहमी से हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया।
घर में घुसकर की थी हत्या
विशेष लोक अभियोजक टीकम साव के अनुसार, यह सनसनीखेज घटना 5 जनवरी 2025 की रात करीब 9:40 बजे लालपुर कॉलोनी में हुई थी। आरोपी सूरज गोस्वामी, आकाश पुरी और मोहन मिंज चोरी की नीयत से गोपालराय सोनी के घर में घुसे थे। दुकान की चाबी खोजने के दौरान गोपालराय ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने धारदार हथियार से गोपालराय की निर्मम हत्या कर दी।
कार और सूटकेस लेकर हुए थे फरार
हत्या के बाद आरोपी मृतक की क्रेटा कार और दुकान की चाबियों से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बालको मार्ग और रिस्दा बस्ती से आरोपियों को दबोचा और गाड़ी बरामद की।
विभिन्न धाराओं के तहत मिली सजा
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत कड़ी सजा सुनाई है:
- धारा 103(1) सपठित धारा 3(5): आजीवन कारावास और ₹500 का अर्थदंड।
- धारा 305(4): 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड।
- धारा 333: 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड।
- धारा 61(2)(क): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड।
- धारा 238(क): 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड।
अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को चार-चार और छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।




