कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को आरोपी ने पेंड्रा बस स्टैंड से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घर छोड़ने और समोसा खिलाने का झांसा देकर वह छात्रा को कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव स्थित अपने परिचित के घर ले गया। वहीं, उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
(कालाहीरा न्यूज़ )
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पेंड्रा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में आरोपित गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को दोषी पाते हुए उसके शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 3 सितंबर 2024 का है। कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को आरोपी ने पेंड्रा बस स्टैंड से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घर छोड़ने और समोसा खिलाने का झांसा देकर वह छात्रा को कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव स्थित अपने परिचित के घर ले गया। वहीं, उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।





