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कोयला कामगारों को NCWA-XI के अनुसार मिलेगा वेतन: हाई कोर्ट।

(कालाहीरा न्यूज)
मध्य प्रदेश। कोयला कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। जबलपुर हाई कोर्ट ने NCWA XI के अनुसार वेतन देने का अंतरिम आदेश दे दिया है। वेतन समझौते में सुनवाई के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में आज यानी 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई। यूनियन के साथ प्रबंधन भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।
बतातें चलें कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूनियन की ओर से एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
Kala Hira
Author: Kala Hira

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