दोषियों ने युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे 13000 रुपए का मोबाइल लूट लिया था, इसके बाद से मामले की चल रही थी सुनवाई।
(कालाहीरा न्यूज)
छत्तीसगढ़ की राजधानी रापुर में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। दरअसल, मोबाइल लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुढि़यारी थाना क्षेत्र में साल 2022 में हुई मोबाइल लूट की घटना के दोषियों को संभवत: पहली बार ऐसी सजा देने का फैसला लिया गया है। दोषियों ने युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे 13000 रुपए का मोबाइल लूट लिया था।
जानकारी के अनुसार आरोपी शेख शब्बीर उर्फ बाबू और आशीष मिर्झा उर्फ लियान उर्फ बाबू ने सितंबर 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले देवेंद्र साहू से चाकू की नोंक पर रेडमी कंपनी का मोबाइल लूट लिया था। जिसके बाद गुढियारी थाना में लूट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों आरोपियों को लूट और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
