(कालाहीरा न्यूज)
कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुराना बस स्टैण्ड शाखा कोरबा से अभियुक्त मो. परवेज पिता अब्दुल करीम, पता पुरानी बस्ती रानी रोड कोरबा द्वारा 2,00,000/दो लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटाने एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक को दिए गए 2,04,860/- रूपये के चेक के अनादरित होने की वजह से अभियुक्त को 2 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 2,50,000/- दो लाख पचास हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया.
मामले की जानकारी के अनुसार अभियुक्त मो. परवेज पिता अब्दुल करीम के द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की पुराना बस स्टैण्ड शाखा कोरबा से 2,00,000/- का ऋण दिनांक 02.08.2019 को लिया गया था । जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 2,04,860/- रूपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिया गया । इसके पश्चात् भी अभियुक्त रकम चुकाने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप परिवादी बैंक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रकम वसूली हेतु परिवाद दायर किया गया ।
इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 2 माह के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए रूपये 2,50,000/- दो लाख पचास हजार प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने का आदेश पारित किया गया । समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई ।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुराना बस स्टैण्ड शाखा कोरबा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता श धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई ।
