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अब किसी भी शाखा मे जमा कर सकते है kyc,आर बी आई का नया रूल।

(कालाहीरा न्यूज़)

अगर कोई बैंक खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसे इनएक्टिव खाता माना जाता है. इसी तरह, अगर कोई जमा राशि 10 साल तक बिना दावे के रहती है तो वह अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहलाती है. ऐसे खातों का पैसा RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

अब ग्राहक अपने इनएक्टिव खाते या बिना दावे वाली जमा को एक्टिव करने के लिए KYC किसी भी बैंक शाखा में अपडेट कर सकते हैं. पहले इसके लिए उस शाखा में जाना पड़ता था, जहां खाता खोला गया था. अब यह जरूरी नहीं है. बैंक अब वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए KYC अपडेट करने की सुविधा दे सकते हैं. यह खासकर बुजुर्गों, विदेश में रहने वाले भारतीयों, और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए फायदेमंद है. वीडियो कॉल के जरिए घर बैठे KYC पूरा किया जा सकता है. ये नियम 12 जून 2025 से लागू हो गए हैं

Kala Hira
Author: Kala Hira

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